सहकारी क्रय-विक्रय योजना-
कृषकों को उनकी उपज का उनके गांव के ही निकट की सुचारू रूप से क्रय-विक्रय का उचित प्रबन्ध करके उन्हें उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें विभिन्न बाजारी कुरीतियों तथा शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु यह योजना विभाग द्वारा कार्यान्वित की गयी है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं -
1 पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्वार/मरम्मत हेतु अनुदान
2 क्रय-विक्रय समितियों को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान
3 पैक्स को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान
4 पैक्स/ लैम्पस के ग्रामीण गोदाम भवनो के सुरक्षा हेतु वाऊन्ड्री वाल लगाने हेतु अनुदान
1- पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्वार/मरम्मत हेतु अनुदान-
पैक्स को आगणन के आधार पर क्षतिग्रस्त गोदाम के जीर्णोद्वार/मरम्मत हेतु हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।
2- क्रय-विक्रय समितियों को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान-
दुर्बल क्रय-विक्रय समितियों को केवल एक बार पुर्नस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।
3-पैक्स को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान-
पैक्स को आगणन के आधार पर गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।
4-पैक्स/ लैम्पस के ग्रामीण गोदाम भवनो के सुरक्षा हेतु वाऊन्ड्री वाल लगाने हेतु अनुदान-
जिला योजना में पैक्स/लैम्पस के ग्रामीण गोदाम भवनो के सुरक्षा हेतु वाऊन्ड्री वाल लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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